निर्माणाधीन मंजू केशरवानी के निवास से भयभीत डमरू का परिवार
सारंगढ़ । श्रीमती मंजू केसर वानी पति श्री चंद्रशेखर केसर वानी वर्तमान निवास मंगल ट्रेडर्स जय स्तंभ चौक सारंगढ़ द्वारा बिलासपुर रोड, वार्ड नंबर 3 अपने निजी भूमि खसरा नंबर 262, 262, 1285/9 प.ह.न. 20/28 सारंगढ़ के स्थित भू-खंड में अवैध निर्माण कर रहा है। भवन निर्माण के कारण प्रार्थी डमरू प्रसाद केसरवानी का निवास ढहने, टूटने, फूटने का खतरा बना हुआ है। जिससे प्रार्थी डमरूप्रसाद केसरवानी के साथ पूरा परिवार जान माल के खतरा से भयभीत है। हमें आशंका है कि श्रीमती मंजू केसरवानी और डमरु प्रसाद केसरवानी के बीच मा. सिविल न्यायालय सारंगढ़ में केस चल रहा है जिससे यह शंका है कि- हमारे परिवार के सभी सदस्यों को मारने की साजिश के तहत अवैध भवन निर्माण किया गया है।
कार्यालय नपा परिषद व नगर पालिका रायगढ़ के द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदान किया गया है । भवन निर्माण अनुज्ञा आवेदन के साथ प्रस्तुत मानचित्र के पृष्ठ पर एवं भवन निर्माण अनुज्ञा के अनुसार विज्ञापन में अंकित शर्तों अनुरुप भवन निर्माण अनुज्ञा दिया गया है जो कि श्रीमती मंजू केशरवानी द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा क्रमांक 2022–13–000020 दिनाँक 10 फरवरी 22 की शर्तों का उल्लंघन मैं निर्माण कार्य किया जा रहा है। भवन निर्माण अनुज्ञा में मानचित्र में दर्शाए गए निकाय द्वारा भू- तल ,प्रथम तल एवं द्वितीय तल की स्वीकृति प्रदान की गई थी ,जबकि भवन निर्माण का उल्लंघन करते हुए भू– तल, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल एवं चौथे तल में 70% से अधिक निर्माण कार्य किया गया है। साथ ही भवन निर्माण पूरी भूमि पर किया गया है , जिसका चौड़ाई 19 फीट एवं लंबाई 70 फीट गहरी है। 19 फीट चौड़ा एवं 70 फीट गहरा में श्री संतोष केसरवानी के निवास घर के साइड 5 कालम दिया गया है जबकि प्रार्थी डमरू प्रसाद केसरवानी के निवास पर यह साइड 3 कालम दिया गया है। जिसके कारण प्रार्थी का निवास घर टूटने फूटने एवं रसोई घर की सीलिंग ढलाई गिरने से पड़ोसी भयभीत है । श्रीमती मंजू केशरवानी के भवन निर्माण से लगी हुई सारी दीवारें फट रही हैं ।
हमें आशंका होता है कि मेरे साथ मेरे पूरे परिवार को मारने की साजिश के तहत अवैध निर्माण किया गया है ।
कोई भी व्यक्ति शासन के द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा का उल्लंघन क्यों करेगा? शासन-प्रशासन के उल्लंघन करने पर शासन प्रशासन द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाती है। कार्यवाही से सभी को डर रहता है। इस कारण हमें आशंका होती है कि माननीय न्यायालय में केस के कारण मेरे और मेरे परिवार को जान से मारने के तहत अवैध भवन निर्माण किया गया है। नपा परिषद सारंगढ़ द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा जारी हुई। 10 फरवरी 22 का उल्लंघन करने के लिए तत्काल जारी अनुज्ञा पत्र को निरस्त करें और श्रीमती मंजू केशरवानी द्वारा अवैध भवन निर्माण की भूकंप एवं भवन निर्माण को इंजीनियरिंग मशीनों एवम इंजीनियर द्वारा जांच कर अयोग्य पाने पर श्रीमती मंजू केशरवानी पर कड़ी कार्य वाही करते हुए अवैध भवन निर्माण को तोड़ा जाए और मेरा व मेरे परिवार की जानमाल की रक्षा करें। प्रार्थी डमरू प्रसाद केसरवानी द्वारा आवेदन थाना , तहसीलदार, एसडीएम कार्यालय, जिला कलेक्टर को दे न्याय का गुहार लगाया है ।
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