गौरव पथ निर्माण नागरिकों के लिए बना जी का जंजाल

Jun 16, 2024 - 20:13
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गौरव पथ निर्माण नागरिकों के लिए बना जी का जंजाल

सारंगढ़ । जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ बनने से पूर्व नपं बिलाईगढ़ में गौरव पथ निर्माण के लिए रायपुर संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास इंद्रावती भवन, अटल नगर रायपुर दिनांक 22 नवम्बर 19 नपं बिलाईगढ़ जि. बलौदाबाजार को अधोसंरचना मद अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य हेतु वर्ष 2013-14 में राशि रु 100 लाख अर्थात एक करोड़ की स्वीकृत संचालनालय का पत्र क्र. 1762 दिनांक 04 मार्च 2014 द्वारा प्रदान की गई थी। मुख्य नपा अधिकारी का पत्र क /454/नप लोनिवि /2019-20 दिनांक 10 अक्टूबर 2019 के अनुसार निकाय के खाते में राशि 100.00 लाख (रूपये एक करोड मात्र ) उपलब्ध है। अतः उक्त पत्र के अनुक्रम में निकाय के खाते में उपलब्ध राशि से निम्नानुसार कार्य की स्वीकृति अधोसंरचना मद अंतर्गत उल्लेखित शतों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की गई है । कार्य का नाम बस स्टैण्ड से कचहरी चौक तक गौरवपथ मॉडल रोड निर्माण कार्य किया जाना है । उक्त टेंडर प्राप्त ठेकेदार के द्वारा 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक गौरव पथ तैयार नहीं करवा पाया । बरसात के मौसम आते ही ठेकेदार गौरव पथ को तैयार करने के लिए सड़कों पर फोड़ तोड़ शुरू कर दिया हैं । जिससे आम नागरिकों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है ।अभी तक निर्माण काल से आज पर्यंत तक इस गौरव पथ में न जाने कितने लोग गिरे और आज भी अस्पताल की सुविधा ले रहे हैं । गौरव पथ नियम के तहत एक तरफ का गौरव पथ पूरी तरह से तैयार कर दिए जाने के पश्चात रोड वन वे हो जाता है लेकिन एक तरफ का रोड पूरा भी नहीं हो पाया है दूसरे तरफ खुदाई करने से लोगों के दुकानों में , मकान में, घरों में बरसाती पानी घुस रही है ।जिससे जहरीले जीव जंतु के घर प्रवेश निशुल्क हो जाएगा और न जाने इस आपदा को किन-किन परिवारों को झेलना पड़ेगा । कलेक्टर महोदय इस विषय पर संज्ञान लेते हुए नपंचायत सीएमओ बिलाईगढ़ को वस्तु स्थिति की जानकारी लेते हुए आम जनता को हो रही तकलीफ को दूर करने का प्रयास करें ।

विदित हो कि - शासन द्वारा निर्माण पूर्व नपा को निर्देशित किया है कि - कार्य विभाग मेन्यूअल में दिये गये समस्त निर्देशों का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्वक कार्य किया जावे, जो नहीं हो रहा है । इस स्वीकृति को भविष्य में किसी भी अन्य कार्य की कार्यवाही हेतु संदर्भ नहीं माना जावेगा । स्वीकृत कार्य हेतु आबंटित राशि से स्वीकृत कार्य ही किया जावे तथा स्वीकृत राशि में उपरोक्त समस्त कार्य पूर्ण करना होगा, अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर निकाय निधि से व्यय किया जावे। स्वीकृत कार्य निकाय के आधिपत्य भूमि पर ही निर्माण किया जाये। निजी भूमि/स्वामित्य संबंधी विवादित भूमि पर निर्माण कार्य न करवाया जाये। नपा अधिकारी सुनिश्चित करेगे कि - भूमि में किसी प्रकार का विवाद नहीं है । कार्य की स्वीकृत राशि निकाय द्वारा प्रस्तुत तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्रकाशन के आधार पर प्रदाय किये गये हैं।शासन के निर्देश को धता बताते हुए निर्माण हो रहा है ।

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