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कैपिटल छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क....
संवाददाता :- दीपक गुप्ता...✍️
सूरजपुर : - मिली जानकारी अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 24 नवंबर 2024 को प्रार्थी अनिल कुमार गुप्ता पिता कृष्णा प्रसाद गुप्ता उम्र 48 वर्ष सा. हरिपुर हा.मु. बोझा चौकी खडगवां का चौकी उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह ग्राम बोझ में मेन रोड किनारे किराना का थोक एवं फुटकर सामान का दुकान है जो दिनांक 23 नवंबर 2024 के रात्रि में करीब 09 :00 बजे दुकान बंद कर हरिपुर चला गया था कि दिनांक 24 नवंबर 2024 को सुबह करीब 09:00 बजे ग्राम बोझा आकर अपने किराना दुकान को खोला तो अन्दर देखा कि किराना दुकान का छत में चढ़कर गोदाम रूम के सीट को तोडकर दिवाल को सेंधमारी कर दुकान अंदर घुसकर दुकान काउण्टर में रखे नगदी 10000 रूपये एवं किराना सामान सरसो तेल रिफाईन तेल एबिस, बिस्कीट एवं गुटखा को कोई अज्ञात चोर रात्रि में चोरी कर ले गया है जिसके संबंध में लिखित आवेदन पत्र पेश करने पर सदर धारा 331(4), 305 बी.एन.एस. का अपराध घटित होना पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर प्रकरण की जानकारी से पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ठाकुर सूरजपुर को अवगत कराया गया जिसे संज्ञान में लिया जाकर तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार महतो एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी अरूण कुमार नेताम के मार्गदर्शन में प्रकरण के संदेही गंगा प्रसाद मिश्रा एवं उमेश दुबे दोनो निवासी ग्राम बोझा को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर जूर्म करना स्वीकार किये जिसे 24 घंटे के अन्दर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है जहां न्यायालय के आदेश से आरोपियों को जेल दाखिल किया गया
उक्त त्वरित कार्यवाही में योगेन्द्र जायसवाल चौकी प्रभारी खडगवां, सउनि सुनील भारती प्र.आर. विनय किस्पोटटा, देवराज राम आरक्षक हरिशंकर, राकेश सिरदार, भगत सिंह, अशोक कन्नौजिया एवं प्रवीण एक्का सक्रिय रहे ।